अगर आप केंद्र सरकार की सेवा में 2004 के बाद नियुक्त हुए है, तो नई पेंशन प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। आप जानते हैं कि एक सरकारी कर्मचारी 60 वर्ष पूर्ण करने के पश्चात्त सेवानिवृत हो जाता है। तब कर्मचारी को पेंशन मिलती है या पेंशन की जमा रक्कम मिलती है। लेकिन अगर आपको 60 साल से पहले आपके NPS खाते से कुछ जमा पूंजी निकलनी है तो आपको NPS यह सुविधा देता है। यहां पर हम जानेंगे की कब हम NPS से पैसे निकाल सकते हैं? कितने बार निकाल सकते है? किस काम के लिए हम पैसे निकाल सकते है?
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!सेवानिवृत्ती से पहले NPS से पैसा निकालने की पात्रता
इसके लिए आपके पास NPS का खाता या NPS का PRAN होना जरूरी है। NPS में आपके 3 साल पूरे होने चाहिए। इसके बाद ही आप आंशिक निकास के लिए पात्र है।
पूरी सेवा के दौरान आप कितने बार पैसा निकाल सकते हो?
एक NPS अकाउंट से आप पूरे सर्विस में 3 बार पैसा निकाल सकते है। एक बार आप आपकी जमा राशि (एम्प्लॉयर द्वारा जमा राशी को छोडकर) की 25% रक्कम निकाल सकते है। आपको पता है की, NPS में आपके बेसिक और डी. ए. की 10% रक्कम को हर महीने काटा जाता है और आपके एम्प्लॉयर के द्वारा आपके बेसिक और डी. ए. की 14% रक्कम को आपके NPS के खाते में हर महीने जमा किया जाता है।
किन परिस्थितियों में आप NPS से पैसा निकाल सकते हो?
कुछ परिस्थितियों मे आप NPS से पैसा निकाल सकते हैं वह निम्नलिखित होने चाहिए:-
01) बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए जिसमें कानूनी रूप से गोद लिया बच्चा भी हो सकता है।
02) बच्चों की शादी के लिए। जिसमें कानूनी रूप से गोद लिया बच्चा भी हो सकता है
।03) मकान या फ्लॅट का बांधकाम करने के लिए जो आपके या आपके कानूनी रूप से विवाहित जीवनसाथी के नाम पर हो।
04) निर्दिष्ट बीमारियाँ जिनमें अस्पताल में भर्ती होना और उपचार शामिल है, या तो आप या आपके कानूनी रूप से विवाहित जीवनसाथी, आपके बच्चे (कानूनी रूप से गोद लिए गए बच्चों सहित), या आश्रित माता-पिता भी हो सकते हैं।
05) आपके चिकित्सा और उससे उत्पन्न होने वाले आकस्मिक खर्चों या विकलांगता या अक्षमता के कारण होनेवाले खर्चो को पूरा करने के लिए ।
06) पीएफआरडीए (PFRDA) द्वारा अनुमति के अनुसार कौशल विकास या पुनः कौशल, या किसी अन्य स्व-विकास गतिविधियों के लिए अपने खर्चों को पूरा करने के लिए।
07) पीएफआरडीए (PFRDA) दिशानिर्देशों के तहत अनुमति के अनुसार अपने उद्यम या स्टार्ट-अप की स्थापना करने।
आंशिक निकासी के लिए 14 विशिष्ट बीमारियाँ शामिल हैं, जिनमें जीवन-घातक प्रकृति की अन्य गंभीर बीमारियाँ भी शामिल हैं, जैसा कि अलग-अलग समय पर पीएफआरडीए द्वारा जारी परिपत्रों, अधिसूचनाओं या दिशानिर्देशों में उल्लिखित किया जा सकता है। इसमे शामिल है: Cancer (कैंसर) Primary pulmonary arterial hypertension(प्राथमिक फुफ्फुसीय धमनी उच्च रक्तचाप) Kidney failure (किडनी फेल्योर)(end-stage renal failure) Multiple sclerosis (मल्टीपल स्केलेरोसिस) Major organ transplant Coronary artery bypass graft Aorta graft surgery Heart valve surgery Stroke Myocardial infarction Coma Total blindness Paralysis Accident of a serious or life-threatening nature
NPS से निकासी की प्रक्रिया
आप अपना आवेदन आपके नोडल अधिकारी के पास सभी आवश्यक कागजात के साथ कर सकते है। अगर आप जादा बीमार हो तो आपके परिवार के सदस्य द्वारा यह प्रक्रिया की जा सकती है।
क्या है नई पेंशन स्कीम (NPS)?
2004 के बाद केन्द्र सरकार की सेवा शामिल हुए कर्मियों के लिए केंद्र के तत्कालीन सरकार (BJP) ने पुरानी पेंशन को बंद करके नई पेंशन योजना लाई जिसमें कर्मचारियों के बेसिक और महँगाई भत्ते से 10% की कटिंग होती है और 14% केंद्र सरकारन एक हिस्सा डालती है। वह पैसा अलग अलग तीन पेन्शन फंड में लगा है। यह मार्केट बेस स्कीम है। जैसे जैसे देश का मार्केट बढ़ेगा वैसे ही यह फंड बढ़ता जाएगा।